बिलासपुर हाईकोर्ट का भुगतान मामला: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा– 'समय पर भुगतान न हुआ तो देना होगा 12% ब्याज'
बिलासपुर हाईकोर्ट का भुगतान मामला: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा– 'समय पर भुगतान न हुआ तो देना होगा 12% ब्याज'
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यों के भुगतान को लेकर बरती जा रही लेटलतीफी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। बिलासपुर हाईकोर्ट भवन निर्माण से जुड़े एक पुराने बकाया भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की जमकर क्लास लगाई है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) और वित्त विभाग के गलियारों में हड़कंप मच गया है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के भवन निर्माण से जुड़ा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद, ठेकेदार का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ था। प्रशासनिक स्तर पर बार-बार चक्कर काटने और हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद, सरकार द्वारा भुगतान न किए जाने से आहत होकर ठेकेदार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सुस्ती पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि:
- न्यायिक और प्रशासनिक आदेशों के बावजूद बकाया भुगतान को रोकना एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है।
- काम पूरा हो जाने और सभी आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद भी भुगतान में देरी करना पूरी तरह से अनुचित है।
सरकार को मिली तीन महीने की 'डेडलाइन'
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ठेकेदार की पूरी बकाया राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो सरकार को मूल राशि के साथ 12 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज का बोझ भी उठाना होगा।
प्रशासनिक महकमे में हलचल
सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त आदेश ने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी कार्यों में भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता है, ताकि ठेकेदारों को बार-बार अदालतों की शरण न लेनी पड़े।
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