सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अस्थाई कर्मचारियों को भी मिलेगा नियमित कर्मचारियों जैसा हक
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलेंगे नियमित लाभ 01 जून 2026 (सोमवार)
1. असमानता पर कड़ा प्रहार
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने 01 जून 2026 (सोमवार) को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य (सरकार) एक नियोक्ता के रूप में ऐसी दोहरी व्यवस्था नहीं रख सकता, जहाँ एक ही स्तर का काम करने वाले कर्मचारियों के बीच भत्तों (Allowances) और सेवानिवृत्ति लाभों (Retirement benefits) में भारी असमानता हो। अदालत ने इसे संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन माना है।
2. पटना उच्च न्यायालय के आदेश को पलटा
यह मामला मुख्य रूप से डाक विभाग के उन अस्थायी कर्मचारियों (आकस्मिक श्रमिक/नाइट गार्ड) से जुड़ा था, जो दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। पटना उच्च न्यायालय ने इन कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने से इनकार कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
3. सामाजिक सुरक्षा हर कर्मचारी का हक है
सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्ट आदेश में कहा कि जो कर्मचारी लंबे समय से कार्यरत हैं—चाहे वे आकस्मिक हों या अस्थायी—उन्हें सामाजिक सुरक्षा और पेंशन जैसे लाभों से वंचित नहीं रखा जा सकता। अदालत ने माना कि ये कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान ही काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें उनके लाभों से अलग रखना अनुचित है।
4. केंद्र सरकार को सख्त निर्देश
अदालत ने केंद्र सरकार को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
डाक विभाग के तहत काम करने वाले उन अस्थायी श्रमिकों (नाइट गार्ड) के समूह की पहचान करें जिन्होंने लंबे वर्षों तक सेवा दी है।
इन कर्मचारियों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों को देय पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करें।
यह पूरी प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
यदि इस समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो केंद्र सरकार को उपार्जन (अर्जन) की तिथि से लेकर भुगतान तक की अवधि के लिए प्रति वर्ष छह प्रतिशत (6%) की दर से ब्याज देना होगा।
यह फैसला उन सभी संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी मिसाल है जो समान काम के लिए समान वेतन और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
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